बदायूं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से नामांकन से लेकर चुनाव के अंत जो भी खर्चा किया गया है। इसका प्रशासन ने लेखा-जोखा मांगा है। इसके लिए प्रत्याशियों को सात जून तक का समय दिया गया।
कलक्ट्रेट में डीएम दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन में खर्च की गई धनराशि के संबंध में बैठक हुई। उन्होंने कहा सभी प्रत्याशी निर्वाचन खर्च के लिए खोले गए बैंक खाते का विवरण, उसकी प्रति जमा करें। चुनाव में खर्च की गई धनराशि का बिल बाउचर प्रत्याशियों द्वारा हस्ताक्षर कर मूल रूप से जमा की जाए। प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के फार्म में सभी भागों और अनुसूचियों को पूरा भरें। जहां लागू न हो वहां शून्य अथवा लागू नहीं लिखे। प्रत्याशी सभी विवरण अनिवार्य रूप से भरकर जमा करें। हालांकि किसी भी प्रत्याशी को लेखा विवरण में शंका होने पर लेखा समाधान की बैठक डीएम की अध्यक्षता में 16 जून को आयोजित की जाएगी। डीएम ने बताया कि विवरण सही और सत्य होने चाहिए ऐसा ना होने पर उन्हें लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत संसद या विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य होने या चुने जाने के लिए 3 साल की अवधि के लिए निरस्त किया जा सकता है। इस मौके पर एडीएम प्रशासन रामनिवास शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट केके अवस्थी, वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिश्चंद्र यादव आदि मौजूद रहे।