बदायूं। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने सिविल लाइंस थाने में दो अप्रैल 2014 को बेटी के अपहरण के आरोप में छोटू उर्फ रामनिवास व प्रमोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी को पकड़ लिया। कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने आरोपी छोटू उर्फ रामनिवास के खिलाफ दुष्कर्म करने के बयान दर्ज कराए। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए कोर्ट में छोटू उर्फ रामनिवास निवासी खेमपुर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी के खिलाफ किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी छोटू उर्फ रामनिवास को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास व तीस हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट ने दूसरे आरोपी प्रमोद को बरी कर दिया।