बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने महिला की गैर इरादतन हत्या में पति मोहम्मद साजिद को दोषी पाया है, जिसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि थाना नहटौर में गांव बैरमनगर निवासी इरशाद अहमद ने मोहम्मद साजिद पुत्र छोटे निवासी रजा कॉलोनी कोतवाली देहात हाल निवासी बैरमनगर के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि करीब दो महीना पहले साजिद अपने परिवार के साथ पड़ोस में आकर रहने लगा था। 25 अप्रैल 2019 की रात में करीब साढ़े 12 बजे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर साजिद के घर पहुंचकर देखा तो साजिद छत के रास्ते कूदकर भागने का प्रयास कर रहा था। घर में साजिद की पत्नी ताहिरा लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। जिसके सिर में चोट लगी थी। ताहिरा का बेटा सुभान भी मौके पर खड़ा रो रहा था। उधर साजिद को लोगों ने पकड़ लिया, जिसने बताया कि उसने गुस्से में आकर पत्नी ताहिरा के सिर में हथौड़ी मारी है। ताहिरा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी साजिद को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। विवेचना करने के बाद गैर इरादतन हत्या की धारा में आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अब अदालत ने सुनवाई करने के बाद साजिद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।