बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने 14 साल की लड़की से दुष्कर्म में दानिश को दोषी पाया और उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई। सजायाफ्ता मुजरिम दानिश कोतवाली ब्लॉक की ग्राम पंचायत गारबपुर की मौजूदा प्रधान का पति है।
थाना कोतवाली देहात में एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि गांव गारबपुर का रहने वाला दानिश पुत्र कयामुद्दीन अक्सर उसके घर आता जाता रहता है। दानिश ने 26 सितंबर 2023 की दोपहर उसकी गैर मौजूदगी में घर पर मौजूद उसकी 14 साल की बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसकी बेटी को अपनी बातों में फंसाकर घर पर रखी पांच तोले वजन के सोने-चांदी के आभूषण अपने साथ ले गया। घर से आभूषण गायब होने के बाद जब उसने अपनी बेटी से बात की तो उसने पूरा वाकया सुनाया। इस संबंध में आभूषण वापस करने के लिए दानिश से कहा गया तो उसने गाली गलौज करते हुए उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए दानिश को दोषी पाया है। अदालत ने दानिश को 10 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।