शेरकोट। राज्य कर विभाग ने पंजीकरण के बाद कागजों में व्यापार करने वाली दो फर्म चिह्नित की। राज्य कर अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने दोनों बोगस फर्म के संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मंगलवार को राज्य कर अधिकारी खंड धामपुर संदीप कुमार वर्मा की ओर से दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया गया कि फर्म द्वारा प्रांतीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया था, लेकिन सर्वे के दौरान फर्म स्वामी का व्यापार स्थल पर नहीं मिला। फोन रिसीव नहीं करने के कारण इस फर्म का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था।
आरोप है कि फर्म स्वामी ने एक दूसरी फर्म में सप्लाई दिखाते हुए लाखों रुपये की आई जीएसटी की आईटीसी पासऑन करा ली, जबकि इस फर्म में कोई सप्लाई प्राप्त नहीं की गई। राज्य कर अधिकारी ने बोगस आईटीसी पासऑन कराने के आरोप में फर्म स्वामी मोहम्मद अफजाल व नाजरीन जहां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ आलोक कुमार का कहना है कि मामले की पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर विधिक कार्रवाई होगी।