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Bijnor News: मारपीट में दो भाइयों को दो-दो साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। फास्टट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अलका चौधरी ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए दो सगे भाइयो इशरत एवं अरशद को दो-दो साल के कारावास एवं दो-दो हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
वकील अहमद ने कोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अप्रैल 2021 की शाम करीब छह बजे वह फईमुद्दीन के साथ किसी काम से स्योहारा जा रहा था। जैसे ही मंगलखेड़ा के पास पहुंचे तो दो मोटरसाइकिल पर सवार चार आदमी आए। इसमें इशरत व अरशद पुत्रगण इरशाद निवासी पीपला जागीर व दो अन्य अज्ञात लोग थे। लोहे की रोड, छुरे से फईमुद्दीन पर हमला कर दिया।
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इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे मरा छोड़कर ये लोग भाग गए। इस मामले में कोर्ट ने धारा 324/34 भारतीय दंड विधान में दोनों सगे भाइयों इशरत व अरशद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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