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Bijnor News: लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने में दोषी को तीन साल की सजा

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने एक युवती को उसकी मर्जी के बिना बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने में रोहित को दोषी पाया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र राठौड़ ने बताया कि थाना किरतपुर में एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि पांच जून 2022 की रात उसकी 17 साल की बेटी को रोहित बहला-फुसलाकर ले गया है, जिसे ले जाने में दीपक का भी सहयोग है। पुलिस ने लड़की को बरामद करने के बाद बयान लिए और विवेचना करते हुए अपहरण, षड्यंत्र और दुष्कर्म की धारा के आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि रोहित ने उसे रुमाल सुंघाकर नशे की हालत में बस में बैठा लिया और सोनीपत ले गया। जहां रोहित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने तमाम तथ्यों और साक्ष्य को सुनने के बाद दीपक को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही रोहित को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के अपराध से दोष मुक्त किया जबकि बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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