बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में अभियुक्त फैसल को चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला महज 26 दिन में ही सुना दिया, जबकि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 13 दिन में ही पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था।
थाना किरतपुर में एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी 11वीं की छात्रा है, जो कि 17 जुलाई 2025 को ट्यूशन पढ़ने के बाद साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक पर सवार होकर आए आरोपी फैसल और उसके साथियों ने उसे रोक लिया। फैसल ने छेड़खानी की और हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी फैसल निवासी गांव बादशाहपुर माईदास थाना किरतपुर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। केस दर्ज होने के बाद महज 13 दिन में ही छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
एक अगस्त से अदालत में केस का ट्रायल शुरू हुआ। मामले में दो आरोपी नाबालिग थे, जिनकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में होगी। अब अदालत ने फैसल को चार साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।