नजीबाबाद। न्यायालय ने जान से मारने की धमकी देकर 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने वाले दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय से वादी को 32 साल बाद न्याय मिला।
जलालाबाद के प्रेमनगर निवासी सोमप्रकाश ने एक सितंबर 1993 को दो आरोपियों के खिलाफ 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। आरोपियों ने रंगदारी न देने पर उसके पुत्र अरविंद को जान से मारने की धमकी दी थी। सिविल जज जूनियर डिविजन एकलव्य सरोज ने 32 साल पुराने मामले में वादी सोमप्रकाश को न्याय दिलाया। न्यायालय ने दोषी सिकंदरपुर निवासी सुशील और बृजेश को तीन-तीन साल की कैद और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।