बिजनौर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हल्दौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जोगी औंधा के ग्राम प्रधान की बहाली के जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सत्यपाल सिंह उर्फ सत्यवीर सिंह की ओर से कहा गया कि ग्राम प्रधान के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि करीब 21.68 लाख रुपये एएस इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस नामक फर्म को ट्रांसफर किए गए थे और यह लेन-देन ग्राम प्रधान से जुड़े खाते के माध्यम से हुआ।
याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि इसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर ने 22 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि बहाली आदेश बिना पर्याप्त कारण दर्ज किए और जांच सामग्री का समुचित मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई तक 22 अप्रैल 2026 के बहाली आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।