नजीबाबाद। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार सारस्वत ने निविदा निरस्त करने पर गांव मिर्जापुर सैद निवासी ठेकेदार शहाबुद्दीन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और हमला करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
अधिशासी अभियंता की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि विभाग द्वारा मैसेज चांद कंस्ट्रक्शन (सोल प्रो. फरमान अहमद) को मार्ग नवनिर्माण के लिए निविदा स्वीकृत की गई थी। अनुबंध गठन के 10 दिन के भीतर जमानत धनराशि जमा करने के लिए कई बार मौखिक रूप से और नोटिस जारी किए गए। अधीक्षण अभियंता रामपुर द्वारा अनुबंध गठन हेतु ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमानत धनराशि जमा नहीं करने पर निविदा निरस्त की गई और एक वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने से रोकने की संस्तुति की गई। आरोप है फरमान के संबंधी ठेकेदार शहाबुद्दीन ने कार्रवाई से क्षुब्ध होकर शुक्रवार को उनके कार्यालय पहुंचकर अभद्रता करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली और हाथापाई करते हुए उन पर हमला किया।