नजीबाबाद/मंडावली। डीएम के निर्देश पर खान विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने नजीबाबाद क्षेत्र के तीन स्टोन क्रेशर विभिन्न अनियमिताओं में सील कर दिए। मैसेज सुपर स्टोन क्रशर का लाइसेंस निलंबित किया गया।
खान बंधु प्रकरण में नजीबाबाद तीन स्टोन क्रशरों पर सील होने की गाज गिरी। डीएम जसजीत कौर के निर्देशन पर पहुंची खान और राजस्व विभाग की टीम ने श्यामीवाला स्थित मै. ताज स्टोन क्रशर, नारायणपुर रतन स्थित मैसेज सागर स्टोन क्रेशर और मैसेज सुपर स्टोन क्रशर पहुंचकर विभिन्न अनियमिताओं की जांच की।
टीम में शामिल क्षेत्रीय कार्यालय खान विभाग बरेली के सीनियर सर्वेयर दिनेश कुमार, खान निरीक्षक सुनील कुमार मौर्य, नायब तहसीलदार अमित कुमार तीनों स्टोन क्रशरों को विभिन्न अन्य अनियमितताओं में सील कर दिया।
नारायणपुर रतन स्थित मै. सुपर स्टोन क्रशर का लाइसेंस निलंबित किया गया। श्यामीवाला स्थित ताज स्टोन क्रशर और नारायणपुर रतन स्थित सुपर स्टोन क्रशर हुमा समद पत्नी मो. तालिब निवासी चाहशीरी बिजनौर और नारायणपुर स्थित मै.सागर स्टोन क्रशर मोहल्ला तराई शेरकोट निवासी आफाक के नाम से पंजीकृत है।
तीनों स्टोन क्रशर पर स्टॉक संबंधी अनियमितताएं पर तत्काल प्रभाव से खनन सामग्री के विक्रय- विक्रय पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी।