बिजनौर। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने 6 वर्षीय बालक से कुकर्म करने का प्रयास करने वाले जुगनू को दोषी पाया है। जिसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
शिवाला कला क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 21 दिसंबर 2022 की दोपहर को उसका छः वर्षीय बेटा अपने ताऊ के घर में खेल रहा था। गांव का रहने वाला जुगनू पुत्र छोटे उसके लड़के को गन्ना खिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया। आरोपी ने बालक के साथ कुकर्म करने की कोशिश की।
बालक की रोने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे राहगीर ने खेत में जाकर देखा तो आरोपी बालक के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था ।आरोपी बालक को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष बालक के बयान दर्ज कराए थे।
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत ने पुख्ता सबूतों की बिनाह पर जुगनू को दोषी पाया और सजा सुनाई।