बिजनौर। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हमला करने के आरोपी तालिब बंधु फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इनकी जमानत पर सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। दरअसल शुक्रवार को तालिब बंधुओं की ओर से न्यायिक रिमांड निरस्त करने के लिए दिए प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया है। अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है।
सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को तालिब बंधु केस में सुनवाई की गई। तालिब बंधुओं के अधिवक्ता की ओर से न्यायिक रिमांड को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया ताकि इन्हें जमानत मिल सके। मगर अदालत ने न्यायिक रिमांड को निरस्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। तालिब, खालिद और आबिद फिलहाल जेल में बंद हैं। बता दें कि तालिब बंधुओं के केस में सात अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। जिसमें अदालत ने इनकी न्यायिक कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था।
यह था मामला : बिजनौर में चांदपुर मार्ग पर तालिब की आरा मशीन है। इस आरा मशीन को फरवरी में वन विभाग ने सील कर दिया था। भारतेंद्र सिंह के समर्थकों ने इस आरा मशीन की ड्रोन से वीडियो बनवाया, जिसमें संचालन होता हुआ पाया गया। एक अप्रैल को पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने डीएम से शिकायत की तो एडीएम न्यायिक और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तालिब और उसके भाइयों ने वन विभाग का एक आदेश दिखाते हुए आरा मशीन के संचालन को वैध बताया। कुछ देर बाद भारतेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। सील तोड़कर उक्त आरा मशीन चलाई जा रही थी। मामला पकड़ में आता देख तालिब और उसके भाइयों ने आपा खो दिया और भारतेंद्र सिंह पर हमला कर दिया था।