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आरटीई के पथ से छात्र भरेंगे भविष्य की उड़ान

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आरटीई के पथ से छात्र भरेंगे भविष्य की उड़ान
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बिजनौर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में 238 छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य की उड़ान भरेंगे। जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित छात्रों को लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन होगा और उसके बाद प्रवेश दिए जाएंगे। फार्मों में त्रुटि होने पर 149 छात्र-छात्राओं के फार्म निरस्त कर दिए गए हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस योजना का दुर्बल एवं मध्यम परिवार के बच्चों को लाभ मिलता है। हर साल काफी छात्र-छात्राएं इस योजना से निजी स्कूलों में प्रवेश लेकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। एक अप्रैल से आरंभ होने वाले शैक्षिक सत्र के लिए दो चरणों में आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में पांच अप्रैल तक प्रवेश दिलाए जाएंगे। दूसरा चरण में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति आरटीई के तहत दो से 23 अप्रैल तक ऑनलाइन फार्म भरेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेश लिए जाएंगे। पहले चरण में अभी तक 387 अभिभावकों ने ऑनलाइन फार्म भरे थे, इसमें से 149 फार्म जांच के उपरांत निरस्त कर दिए गए, जबकि 238 फार्म सही पाए गए। उनके प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है।
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- यह स्कूल बन रहे पहली पसंद
शिक्षा अफसरों के अनुसार जिला मुख्यालय पर अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए डीडीपीएस, माडर्न एरा, माउंट लिट्रा जी, सेंटजोसफ आदि स्कूल को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- तीन विद्यालयों का विकल्प न देने पर हुए निरस्त
उक्त योजना के तहत अभिभावक को प्रवेश के लिए कम से कम तीन स्कूलों का नाम ऑनलाइन फार्म भरना जरूरी है। अनेक अभिभावकों ने प्रवेश के लिए भरने वाले फार्म एक या दो स्कूल का ही विकल्प भरा है। इस कारण करीब 149 फार्म निरस्त कर दिए गए।
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वर्जन
मध्यम परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरटीई के तहत ऑनलाइन फार्म भरे गए हैं। इनमें करीब 149 फार्मों में त्रुटियां होने के कारण निरस्त कर दिए हैं। चयनित छात्रों को प्रवेश की प्रक्रिया चल रही। पहला चरण पूर्ण होने के उपरांत दो अप्रैल से आरटीई के तहत प्रवेश क्रिया चलेगी।
- जय करन यादव, बीएसए।
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