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किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल की सजा

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कोर्ट - फोटो : ?????
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किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल की सजा
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बिजनौर। स्पेशल कोर्ट पोक्सो के न्यायाधीश ओपी वर्मा ने किशोरी से अश्लील हरकत और विरोध करने पर मारपीट करने के आरोपी अकरम को पोक्सो, एससी/एसटी एक्ट में चार साल के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक विनीश कुमार के अनुसार थाना कोतवाली शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कक्षा दस की छात्रा है। 26 अक्तूबर 2013 को उसकी बेटी छत पर कपड़े सूखाने गई थी। कॉलोनी के ही अकरम ने छत पर आकर उसकी बेटी से अश्लील हरकत की। विरोध करने पर अकरम ने उसकी बेटी और उससे मारपीट की। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने इस मामले में अकरम को पोक्सो एक्ट में चार साल के कठोर कारावास, चार हजार रुपये अर्थदंड, मारपीट की धारा 323 में एक साल के कठोर कारावास, धमकी देने की धारा 504 में एक साल के कठोर कारावास और एससी/एसटी एक्ट में चार साल के कठोर कारावास, चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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