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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट बलजोर सिंह ने अनुसूचित वर्ग की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोपी जीत की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना मंडावली के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जुलाई 2021 को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने दो पत्र भी छोड़े थे। जिनसे पता चला कि जीत निवासी ग्राम औरंगपुर भिक्कू ने उसकी बेटी से दुष्कर्म कर उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाए थे। वह उसकी बेटी को बार बार टॉर्चर करता था और उसके भाईयों को जान से मारने की धमकी देता था। इससे तंग आकर उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली।
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लूट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शगुन पंवार ने लूट के मामले में आरोपी कासिम अंसारी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के अनुसार सौरभ अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका टाइल्स, पत्थर का शोरूम चांदपुर में जलीलपुर रोड पर ऐरन मार्बल के नाम से है। 24 फरवरी 2020 को शाम के सात बजे दो लोग टाइल्स देखने के लिए आए। दस मिनट बाद उन्होंने कुछ अन्य लोगों को राज मिस्त्री बताते हुए टाइल्स देखने के लिए बुलवा लिया। आरोपियों ने तमंचे, चाकू आदि निकाल लिए और सौरभ को बंधक बनाने की कोशिश की। सौरभ को मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपियों ने शोरूम का शटर बंद कर उससे सोने का कड़ा, सोने की दो अंगूठी, गल्ले में रखा सवा लाख रुपया, मोबाइल फोन व दुकान में मौजूद अन्य कर्मचारियों के रुपये व मोबाइल फोन लूट लिए। एक ग्राहक के साथ भी लूटपाट की गई।
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पुलिस ने इस मामले में चार मार्च को मंडी समिति के पास से मुठभेेड़ के बाद आबिद, नाजिर, अरमान, कासिम अंसारी व अब्बास मलिक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इनसे लूट के 35 हजार 200 रुपये और अन्य कुछ सामान बरामद किया था। कासिम अंसारी सहित सभी लोगों ने कहा था कि ऐरन मार्बल पर लूट उन्होंने की है।
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