करंट से मौत पर पांच लाख रुपये देने के आदेश
बिजनौर। लोक अदालत ने करंट से किसान पिरथी सिंह की मौत के मामले में किसान के परिवार को पांच लाख रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को दिया है।
तहसील बिजनौर के ग्राम झलरी निवासी विजय देवी व उसके दो बेटों पवन कुमार, विमल कुमार व पुत्री संजू रानी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि चार अगस्त 2019 को पिरथी सिंह सिंचाई के लिए खेत में नलकूप चलाने गए थे। जैसे ही उन्होंने नलकूप चलाने के लिए स्टार्टर चलाया, वे हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। उस समय वहां मौजूद उनके बेटे विमल ने गांव में आकर हादसे के बारे में बताया। पिरथी सिंह को सरकारी अस्ताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। याचिका में यह भी कहा गया था कि हाईवोल्टेज करंट आने की सूचना विद्युत निगम के अफसरों को दी गई थी पर उन्होंने समस्या का निदान नहीं किया, जिस कारण ये हादसा हुआ। विद्युत विभाग की ओर से इस तरह का कोई हादसा होने से इंकार किया गया था। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एससी राणा व सदस्य राजीव कुमार द्वारा निर्णय में कहा गया है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई। क्षतिपूर्ति के रूप में मृतक की पत्नी व बच्चों को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश विद्युत विभाग को दिया गया है।