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Bijnor News: विधायक मनोज पारस ने डाली जमानत अर्जी

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बिजनौर/नगीना। गैर जमानती वारंट पर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए विधायक मनोज पारस की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने जिला जज के यहां जमानत की अर्जी डाल दी है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद विधायक को जेल जाना पड़ा था।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रसीदपुर गढ़ी के रहने वाले छतर सिंह ने न्यायालय में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि 29 सितंबर 2020 की शाम वे अपनी रिश्तेदारी से स्कूटी द्वारा जा रहे थे। तभी पीछे से आई कार ने उनकी स्कूटी को रोक लिया। इस मामले में विधायक मनोज पारस के अलावा कई नेताओं पर उनके साथ गाली-गलौज करने व जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इस मामले में विधायक मनोज पारस के गैर जमानती वारंटी जारी हो गए थे। मंगलवार को विधायक ने कोर्ट में जमानत के लिए आत्मसमर्पण किया तो अदालत ने जेल भेज दिया था। अब विधायक मनोज पारस की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत की अर्जी डाली गई है, जिसको अपर जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस मामले में जल्द सुनवाई की संभावना है। अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।
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