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Bijnor News: पत्नी की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 15 Oct 2025 12:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार यादव ने रुबीना की हत्या में पति शाहिद को दोषी पाया है। जिसे आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना स्योहारा में 18 मार्च 2020 को मोमिना खातून ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी रुबीना का निकाह आठ साल पहले शाहिद पुत्र मोहम्मद रिहान निवासी इस्लामनगर स्योहारा के साथ हुआ। रुबीना ने दो बेटियों को जन्म दिया। बेटा पैदा नहीं होने पर शाहिद अपनी पत्नी रुबीना से नाराज रहने लगा। शाहिद के दूसरी महिला से संबंध हो गए। उस महिला के साथ शाहिद दूसरी शादी करना चाहता था, जिसका रुबीना विरोध करती। जिसके चलते 18 मार्च की दोपहर एक बजे शाहिद ने रुबीना की चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी और घर से भाग निकला।
पुलिस ने हत्या करने के आरोप में शाहिद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने मजबूती के साथ कोर्ट में केस की पैरवी की और 11 गवाह पेश किए। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने कम से कम सजा देने की याचना की। मगर अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर शाहिद को दोषी पाया।
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