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बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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बिजनौर। अपर सेशन जज पोक्सो एक्ट कंचन सागर ने छह वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी शंकर को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि पीड़ित बालिका को चिकित्सा व्यय व पुनर्वास के लिए दी जाए।
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शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नगीना देहात के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी सात साल 2019 को वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। आरोपी शंकर उसके घर आया और उसके अबोध बेटी को उठाकर जंगल में ले गया। शंकर ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया और रोती हुई बेटी को उसके घर छोड़ गया। इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट व बच्ची के बयान से उससे दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त की जमानत नहीं हुई थी और वह तभी से जेल में बंद है। कोर्ट ने अबोध बालिका से दुष्कर्म के मामले में शंकर को दोषी माना है और घटना को अत्यंत गंभीर अपराध बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं, एडीजे शगुन पवार ने अंगूठी का पैकेट चुराकर भागते हुए पकड़े गए आरोपी अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा के अनुसार कोतवालीदेहात निवासी फैसल ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बिलाल बस्ती में बरकत अली ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। आठ जुलाई 2021 को एक व्यक्ति दुकान पर आया और अंगूठी दिखाने को कहा। उसने अंगूठी का पैकेट, जिसमें दस अंगूठियां थीं, काउंटर पर रख दिया और दूसरे ग्राहकों को सामान दिखाने लगा। इस दौरान व्यक्ति अंगूठी का पैकेट चुराकर दुकान से बाहर निकल गया। उसने शोर मचाते हुए व्यक्ति का पीछा किया और लोगों की मदद से अंगूठियों के पैकैट के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम अहमद निवासी मदीना कॉलोनी देवबंद बताया।
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