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आयकर कानून की जानकारी दी

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आयकर कानून की जानकारी दी
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नूरपुर। लालबहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय में आयकर विभाग द्वारा कैंप लगाकर शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित आयकर कानून के प्रावधानों एवं शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होने वाले आयकर कानून के संबंध में जानकारी दी।
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बुधवार को महाविद्यालय में आयोजित कैंप में बरेली से आए आयकर अधिकारी मिर्जा मोहम्मद कल्बे अब्बास ने बताया कि जो भी संस्थाएं आयकर अधिनियम की धारा 10 और 11 में छूट की हकदार हैं। उनके आयकर का निर्धारण अब आयकर कार्यालय बरेली में किया जाता है। बरेली कार्यालय में इसके लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थाएं इसके दायरे में आती हैं। संस्थाओं को आय पर कर से छूट दी गई है। प्रत्येक संस्था का आयकर रिटर्न भरना जरूरी है, तभी उन्हें छूट का लाभ मिल सकता है। छूट पाने के लिए संस्था के क्रिया कलाप धर्मार्थ होने चाहिए तथा संस्था का संचालन लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विवाद से विश्वास योजना की जानकारी दी। सीए आदर्श कुमार ने संस्थाओं से संबंधित लेखा, ऑडिट एवं छूट प्रदान करने वाली आयकर अधिनियम की धाराओं की जानकारी दी। सहायक आयकर आयुक्त उमाकांत ने टीडीएस के प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान महाविद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, प्राचार्य डा. महेश यादव, जीएस कश्यप, उदयवीर सिंह, डा. लोकवीर सिंह, मोहन सिंह सहित बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थाओं के संचालक मौजूद रहे।
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