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इंडोनेशिया के जमातियों की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

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इंडोनेशिया के जमातियों की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई
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बिजनौर। इंडोनेशिया के आठ जमातियों के अवैध रूप से नगीना में मस्जिद में रहने के प्रकरण में सुनवाई के लिए आवश्यक कागज न आने के कारण शुक्रवार को सत्र न्यायालय में बहस नहीं हो सकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश संजीव पांडेय ने इस प्रकरण में सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 जून नियत की है।
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एडीजीसी संजीव वर्मा के अनुसार इंडोनेशिया के जमातियों के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र पर पुलिस की कमेेंट व केस डायरी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि सुनवाई के लिए कोई अगली तिथि दी जाए। गौरतलब है कि नगीना पुलिस द्वारा 30 मार्च को नगीना की एक मस्जिद से गिरफ्तार किए गए आठ जमातियों महादी थोरिक, मोहम्मद नूर अमीनुद्दीन, करेशना, नूर मोहम्मद इसान, इलहम मिफ्ताखुन्नूर, इतांग सोपियान, मोहम्मद इरसियाद, ओकी अरी फेबरी को गिरफ्तार किया गया था। इन पर कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने, संक्रमण फैलाने, वीजा शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह भी आरोप है कि इन्होंने भारत सरकार व गृह वीजा की गाइडलाइनों का भी उल्लंघन किया है। इस मामले में सोमवार को एसीजेएम नगीना ने इंडोनेशिया के जमातियों की जमानत याचिका सोमवार को निरस्त की थी।
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