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Bijnor News: जिला बार में नामांकन और चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

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बिजनौर। हाईकोर्ट ने जिला बार में हुए नामांकन और चुनाव पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। विवाद के चलते प्रयागराज हाईकोर्ट ने एल्डर्स कमेटी को नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने और दोबारा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से संपन्न हो सके और साथ ही सभी को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके।
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न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई। कोर्ट के समक्ष यह तथ्य आया कि दो अलग-अलग चुनाव अधिसूचनाएं जारी होने से बार के कई सदस्य नामांकन दाखिल नहीं कर सके।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र कुमार शुक्ला ने दलील दी कि कोर्ट द्वारा 13 मार्च को चुनाव से संबंधित पत्र और अधिसूचना पर रोक लगाने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया जारी रखने का प्रयास किया गया। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि 14 मार्च को ही चुनाव अधिकारी और समिति को चुनाव न कराने की सूचना दे दी थी। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एल्डर्स कमेटी ने घोषित चुनाव में अध्यक्ष और सचिव पद के लिए केवल एक-एक नामांकन ही प्राप्त हुआ है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।
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कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, लेकिन इस मामले में उत्पन्न परिस्थितियां असाधारण हैं। ऐसे में सभी पक्षों की सहमति से एल्डर्स कमेटी को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने पर निर्णय ले। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है।
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