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Bijnor News: गुजरात की अदालत ने बिजनौर के दो अभियुक्तों को सुनाई फांसी की सजा

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गुजरात में सैलून संचालक मृतक अकबर के पिता अब्दुल सलाम।
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-किरतपुर के रहने सैलून संचालक की गुजरात में बढ़ापुर के युवकों ने कर दी थी हत्या
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- मृतक के पिता बोले, बाकी दोनों अभियुक्तों को भी होनी चाहिए फांसी की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
किरतपुर/बढ़ापुर। किरतपुर के रहने वाले सैलून संचालक मोहम्मद अकबर की हत्या में गुजरात की अदालत ने बढ़ापुर के दो अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि तीसरे अभियुक्त को सात साल और एक बाल अपचारी का फैसला आना बाकी है। इस फैसले पर मृतक सैलून संचालक के पिता अब्दुल सलाम बोले कि बाकी दोनों मुल्ज़िमों को भी फांसी की सजा सुनाई जाए। तभी हमारे परिवार को शांति मिलेगी।


किरतपुर निवासी सैलून संचालक मोहम्मद अकबर की अगस्त 2023 में गुजरात के साबरकांठा जिले के इलोल गांव में स्थित सैलून में हत्या कर दी गई थी। मामले में बढ़ापुर के मोहल्ला लाल सराय निवासी मोहम्मद नदीम, मोहम्मद शहबाज, परवेज व एक बाल अपचारी आरोपी बनाए गए थे। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शहबाज को फांसी की सजा सुनाई, जबकि परवेज को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है। बाल अपचारी के मामले में अभी निर्णय आना बाकी है।
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फैसला आने के बाद अभियुक्तों के परिजन गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि अकबर सानी इलोल गांव में सैलून चलाता था। उसने अपना सैलून आरोपियों को संचालन के लिए ठेके पर दिया था। सैलून के लेन-देन में आरोपियों पर करीब 1.50 लाख रुपये बकाया थे। अकबर सानी द्वारा लगातार भुगतान की मांग किए जाने के बावजूद रकम नहीं लौटाई जा रही थी। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने उसकी हत्या की साजिश रची। तीन साल पुराने इस मामले में हिम्मतनगर जनपद की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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