धामपुर। स्योहरा परगने के गांव याकूबपुर निवासी गैंगस्टर अतीक अहमद की एक अरब अड़सठ करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार छह सौ रुपये (रुपये 1,68,13,32,600.00) मूल्य की भूमि, ओमर इंटरनेशनल स्लाटर हाउस जल्द कुर्क होगा। जिला मजिस्ट्रेट जालौन राजेश कुमार पाण्डेय ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) गैंगस्टर एक्ट के तहत यह आदेश पारित किया है। आदेश में उप जिलाधिकारी धामपुर स्मृति मिश्रा को रिसीवर नियुक्त किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट जालौन के आदेश के क्रम में एसडीएम ने बताया गया कि पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्राम याकूबपुर परगना स्योहारा तहसील धामपुर में स्थित गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति को 15 दिनों के भीतर नियमानुसार कुर्क किया जाए। पुलिस आख्या के अनुसार आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर निवासी नई दिल्ली एवं हाल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर गैंग लीडर गुलजार के सहयोग से एक संगठित गिरोह संचालित करता है।
यह गिरोह अंतरजनपदीय, अंतर्राज्जीय स्तर पर सक्रिय है। कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था। फोरेंसिक लैब मथुरा की जांच में वाहन पर लदे डिब्बों में गोमांस की पुष्टि हुई थी। आरोपी के विरुद्ध जनपद बिजनौर थाना स्योहारा, जनपद जालौन में कई अभियोग पंजीकृत हैं।
बताया गया कि कुर्क होने वाली संपत्ति में ग्राम याकूबपुर की 10 गाटा संख्याओं की कुल भूमि एवं गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54, 47 पर निर्मित ओमर इन्टरनेशनल स्लाटर हाउस भवन सम्मिलित है।