बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी शहजाद अली ने रहीस हत्याकांड में सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा ने बताया कि रहीस की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर उसकर हत्या करा दी थी। उसका शव 28 अगस्त 2024 को मथुरापुर मोर स्टोन क्रेसर के पास पड़ा मिला था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी सहित चार आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने चारों आरोपियों रहीस की पत्नी दिलशाना, जावेद अली, अब्दुल वाहिद, आकाश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी शहजाद अली ने रहीस हत्याकांड के सभी आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने रहीस की मां के बयान सुनने के बाद डीएम को रहीस के चारों बच्चों की शिक्षा फ्री कराने की व्यवस्था करने का आदेश दिया।