शेरकोट। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग होम संचालकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। नर्सिंग होम संचालकों के विरुद्ध हुई कार्रवाई के बाद नगर क्षेत्र में अवैध तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे लोगों में अफरा-तफरी मची है।
उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार ने पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि सीएमओ कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि आईजीआरएस पर मिली शिकायत के आधार पर चांदनी क्रिटिकल केयर सेंटर के संचालन के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों, चिकित्सकीय योग्यता की जांच की गई। जांच के दौरान ओपीडी पर्ची पर डॉ. सना अली के नाम के साथ विभिन्न चिकित्सकीय योग्यताएं दर्ज मिली।
आरोप है कि जांच के दौरान चिकित्सक की वास्तविक योग्यता से संबंधित तथ्य नहीं मिल सके। चिकित्सकीय योग्यता को लेकर मरीजों को भ्रमित किया गया। नियमों का उल्लंघन किया गया। विभागीय जांच में अनियमितताएं मिलने पर जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।
पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार का कहना है कि विभागीय जांच के आधार पर चांदनी क्रिटिकल केयर सेंटर के संचालक डॉ. सना अली व डॉ. फैजान के विरुद्ध बीएनएस, नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।