बिजनौर। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा एवं आर्थिक राहत के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर 25 से 28 फरवरी 26 तक चलेगी। योजना तीन चरणों में संचालित होगी।
योजना में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं दो किलोवाट एवं वाणिज्यिक श्रेणी के एक किलोवाट श्रेणी व भार के तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों के भुगतान पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। जो उपभोक्ता निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे। उन्हें 25 प्रतिशत तक की राहत तथा समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा। बिजनौर डिविजन के अधिशासी अभियंता अजय कुमार कैम ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी।
उपभोक्ता वेबसाइट अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। ऑवर बिल उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर संशोधित कर राहत दी जाएगी। पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर विलंब शुल्क की 100 प्रतिशत माफी मिलेगी। समय से एकमुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी।