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निर्धारित तिथि पर ही बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

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निर्धारित तिथि पर ही बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
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बिजनौर। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद मिली निर्धारित तिथि पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इससे पहले या बाद की तिथि में किसी भी आवेदक का डीएल नहीं बन पाएगा। परिवहन मुख्यालय लखनऊ ने स्थानीय अफसरों से यह अधिकार छीनते हुए वेबसाइट को लॉक कर दिया है। एआरटीओ प्रशासन के मुताबिक परिवहन मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित तिथि को ही संबंधित आवेदक का डाटा सिस्टम पर खुलेगा। इससे पहले या बाद वाली तिथि को डाटा ओपन नहीं होगा।
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किसी भी वाहन का संचालन करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और उसी के साथ साथ ऑनलाइन फीस भी जमा करनी होती है। इसके बाद आवेदक को एआरटीओ कार्यालय पहुंचने के लिए तारीख दी जाती है। निर्धारित तिथि को ही आवेदक को दोपहर एक बजे से पूर्व एआरटीओ कार्यालय में पहुंचना होता है। एआरटीओ द्वारा क्रॉस चेकिंग करने के बाद आवेदक को टेस्ट के लिए वेरीफाई किया जाता है। टेस्ट पास करने के बाद सारा डाटा परिवहन विभाग के सारथी-4 सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके एक सप्ताह के भीतर लखनऊ से ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आवेदक के पते पर डाक द्वारा आ जाता है। एआरटीओ प्रशासन प्रणव झा के अनुसार उप संभागीय परिवहन कार्यालय बिजनौर में प्रतिदिन लगभग 200 लाइसेंस बनते हैं। ऑनलाइन 350 रुपये फीस जमा करने के बाद टेस्ट होता है। पहले तो वीआईपी कोटे में आवेदन करने के कभी लाइसेंस के लिए वेरीफाई कर दिया जाता था। लेकिन शुक्रवार से इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है।
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