बिजनौर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने कार चालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने का दोषी पाते हुए पीयूष एवं मनोज उर्फ कलवा को आजीवन कारावास और दो लाख 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दंड की राशि में से दो लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार, थाना नूरपुर के ग्राम आजमपुर निवासी मोहम्मद यूसुफ स्विफ्ट गाड़ी किराए पर चला कर परिवार का पालन-पोषण करता था। 12 नवंबर 2017 को पांच बजे कुछ व्यक्ति गाड़ी को बुक करके ले गए। जब वह दो दिन तक नहीं लौटा और तलाश करने पर भी नहीं मिला। तब यूसुफ के पुत्र फैयाजुद्दीन ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।