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चर्चित हत्याकांड: भरी अदालत में शाहनवाज की हत्या करने वाला सुमित दोषी करार, सजा पर कल सुनाया जाएगा फैसला

Wed, 22 May 2024 06:28 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर

सार

Bijnor Murder Case : बिजनौर में भरी अदालत में शाहनवाज की हत्या करने वाले सुमित को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट कल यानी बृहस्पतिवार को सजा पर फैसला सुनाएगी।
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बिजनौर शाहनवाज हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिजनौर में शाहनवाज की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या करने के मामले में सुमित को भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने हत्यारोपी सुमित को शाहनवाज की हत्या और जानलेवा हमले और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना है। जिसकी सजा के निर्धारण के लिए फैसला कल यानी बृहस्पतिवार को सुनाया जाएगा।

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साल 2019 में 17 दिसंबर को बिजनौर कोर्ट में शाहनवाज की गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में हुई हत्या से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस शाहनवाज एवं जब्बार को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए बिजनौर लाई थी, सीजेएम कोर्ट में दोपहर को अहसान हत्याकांड में शाहनवाज और जब्बार को पेश किया गया था। इस दौरान कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, जिससे कोर्ट में भगदड़ मच गई और वकील एवं वादकारी भी जान बचाने को भागने लगे।

वहीं, गोली लगने से कोर्ट में ही शाहनवाज की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की हिरासत में शाहनवाज के साथ आया जब्बार भगदड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। सीजेएम के गनर रवि, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, कोर्ट मोहर्रिर मनीष आदि पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए तीन हमलावरों साहिल पुत्र अहसान निवासी नजीबाबाद, अकराज निवासी किरतपुर और सुमित निवासी शामली को पकड़ लिया था। घटना में कोर्ट मोहर्रिर मनीष जबड़े में गोली लगने से घायल हो गया था। घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा और कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल पैदा हो गया था।

बाद में हाईकोर्ट के सख्त कदम के बाद पूरे प्रदेश में कोर्ट की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए। शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार, इस केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग साहिल पुत्र एहसान व अकराज की सुनवाई पर हाईकोर्ट से स्टे है।

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वहीं, बुधवार को सुमित को कोर्ट ने हत्या, जानलेवा हमला और अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार दिया है। सजा निर्धारण के लिए 23 मई आज बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद सजा निर्धारित की जाएगी।

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