बिजनौर। नकली व अधोमानक दवाओं की पुष्टि होने पर 20 लोगों के खिलाफ औषधि निरीक्षक की ओर से सीजेएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया गया है। इसके अलावा जिले के एक केमिस्ट पर बिना लाइसेंस दवा बेचने के मामले में भी वाद दर्ज कराया है। अधोमानक व नकली एंटीबायोटिक दवाओं की तीनों निर्माता कंपनी हिमाचल की है।
औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती के अनुसार एंटीबायोटिक सेफपोडोक्सिम ओरल सस्पेंशन अधोमानक पाए जाने पर हिमाचल की कंपनी डिजिटल विजन से संबंधित सात लोगों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कराया है। इसके अलावा हिमाचल की ही डीएसआर लाइफकेयर के एंटीबायोटिक अमोक्सीसिलिन व पोटेशियम क्लेवुलेनेट अधोमानक निकलने पर इससे संबंधित चार के विरुद्ध वाद दायर कराया है। हिमाचल प्रदेश की ही कंपनी जेएम लेबोरेटरीज के एंटीबायोटिक अमोक्सीसिलिन व पोटेशियम क्लेवुलेनेट ओरल सस्पेंशन जांच में नकली पाए जाने पर संबंधित नौ के विरुद्ध वाद दायर कराया गया है।
इसके अतिरिक्त शेरकोट के मोहल्ला इमामबाड़ा, लड्डन चौक के हाल निवासी शमशाद निवासी ग्राम नूरपुर छिवड़ी, पोस्ट शेरकोट को बिना लाइसेंस दवा बेचते पाया गया था। शमशाद के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कराया गया है।