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पूर्व चेयरमैन जावेद आफताब और उनके भाई की अग्रिम जमानत मंजूर

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पूर्व चेयरमैन जावेद आफताब और उनके भाई की अग्रिम जमानत मंजूर
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बिजनौर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए उपद्रव करने वालों को उकसाने के आरोपी पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद आफताब सिद्दीकी और उनके भाई परवेज आफताब को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 फरवरी नीयत की है।
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बिजनौर शहर में 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन उपद्रव मचाया गया था। आबकारी चौकी के पास सड़क किनारे खड़े वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। सिविल लाइन में खड़ी बाइक को आग लगा दी थी। घटना की कवरेज कर रहे छायाकार विपिन कुमार के साथ मारपीट करते हुए उनका कैमरा तोड़ दिया था। गीता नगरी के पास और जजी रोड पर तोड़फोड़ की गई थी। घटना में कोतवाली में दर्ज किए गए मुकदमे में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जावेद आफताब और उनके भाई परवेज आफताब, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन, आदिल आदि के नाम प्रकाश में आए थे। जावेद आफताब व उनके भाई द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्वयं को इस घटना में फंसाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम जैदी के अनुसार मामले में अग्रिम जमानत स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि नीयत की गई है।
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