जिला मजिस्ट्रेट जालौन के आदेश के अनुसार, पुलिस अधीक्षक जालौन ने बताया कि गांव याकूबपुर परगना स्योहारा तहसील धामपुर में स्थित उक्त संपत्ति को 15 दिनों के भीतर कुर्क किया जाएगा। फर्द कुर्की की प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
उप जिलाधिकारी स्मृति मिश्रा ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर निवासी नई दिल्ली एवं कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जिला बिजनौर गैंग लीडर गुलजार के सहयोग से एक संगठित गिरोह संचालित करता है। यह गिरोह अंतरजनपदीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है। कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फिश फूड के नाम पर गौ-मांस की तस्करी करता था। फोरेंसिक लैब मथुरा की जांच में वाहन पर लदे डिब्बों में गोमांस की पुष्टि हुई थी। आरोपी के विरुद्ध जनपद बिजनौर थाना स्योहारा एवं जनपद जालौन में कई मुकदमे पंजीकृत हैं।
बताया गया कि संपत्ति में ग्राम याकूबपुर की 10 गाटा संख्याओं की कुल भूमि एवं गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54, 47 पर निर्मित ओमर इन्टरनेशनल स्लाटर हाउस भवन सम्मिलित है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अंतरजनपदीय समन्वय के माध्यम से संगठित गिरोहों एवं गैंगस्टरों के विरुद्ध इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
ये भी देखें...
ऑनर किलिंग: मुजफ्फरनगर में काट दिया बहन का गला, प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं थी अदीबा; वारदात कर भाई फरार