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बिजनौर: सपा नेता छह माह के लिए जिला बदर, गुंडा एक्ट के केस में एडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 11 Nov 2022 05:39 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर

सार

बिजनौर समाचार : सपा नेता को छह माह के लिए जिला बदर किया गया। एडीएम कोर्ट ने गुंडा एक्ट के केस में यह फैसला सुनाया है।
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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सपा नेता और किरतपुर नगर पालिका के चेयरमैन अब्दुल मन्नान को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। गुंडा एक्ट के केस की सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब्दुल मन्नान की पहले भी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक करोड़ 74 लाख की संपत्ति जब्त की गई थी।

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एडीएम कोर्ट ने किरतपुर के रहने वाले अब्दुल मन्नान पुत्र रिजवान अहमद को छह माह के लिए जिला बदर किया है। दो नवंबर को यह आदेश देने के बाद संबंधित थाने को भी आदेश का पत्र भेज दिया। वहीं धर्मवीर उर्फ आतंक पुत्र राजेश सैनी निवासी नगीना को भी जिला बदर किया गया है।

बता दें कि जिला बदर किए गए अब्दुल मन्नान किरतपुर नगर पालिका के मौजूदा चेयरपर्सन हैं। अब्दुल मन्नान के खिलाफ 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला बदर की इस कार्रवाई से पहले इसी साल फरवरी के महीने में अब्दुल मन्नान की करोड़ों की संपत्ति जब्त किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हुई थी।
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अब जिला बदर किए जाने से चेयरमैन गुट में मायूसी छा गई है, क्योंकि दिसंबर के महीने में पालिका के चुनाव होने हैं। अब फिर से मन्नान की दावेदारी तय मानी जा रही थी। लेकिन जिला बदर होने के चलते चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं विपक्षी खेमा इस आदेश को लेकर खुश है।

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