बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अमित को 10 वर्ष के कारावास एवं 35000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
नहटौर निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 मई 2020 को वह अपने मकान की छत पर झाड़ू लगा रही थी। उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह 6 बजे घर में नीचे काम कर रही थी, उसके दोनों लड़के सो रहे थे। जब वह नीचे आई तो उसकी पुत्री उसे नहीं मिली तलाश किया तो पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तो पता चला कि उसे हस्तिनापुर का अमित अपहरण कर ले गया है।
लड़की को अमित के पास से बरामद किया। लड़की ने पुलिस को बताया था कि वह उसे नौकरी मेरठ में लगवाने की बात कह कर ले गया था। उससे जबरदस्ती अमित ने शादी की और दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले में अमित को नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी माना। जिसे 10 वर्ष की सजा सुनाई।