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नकली नोट रखने में पप्पु धींवर को तीन साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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बिजनौर।
एडीजे रजनीश कुमार ने नकली नोटों के साथ पकड़े गए पप्पू धींवर को तीन वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार नौ मार्च 2004 को चांदपुर पुलिस के एसएसआई रणवीर सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली की जमालदीपुर के पप्पू धींवर के पास काफी संख्या में नकली नोट हैं और वह घर पर मौजूद है। इस पर पुलिस ने उसके घर पर रात साढ़े नौ बजे छापा मारा और उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से सात हजार 400 रुपये के नकली नोट मिले। इसमें नौ नोट 500 रुपये के तथा 29 नोट 100-100 रुपये के थे। पप्पू धींवर ने पुलिस को बताया कि उसने ये नकली नोट चांदपुर थाने के गांव दत्तियाना निवासी चरन जाटव और ग्राम खानपुर निवासी मोहर्रम से लिए थे। वे तीनों मिलकर नकली नोटों का धंधा करते थे। मोहर्रम और चरन ही नकली नोटों को लाए थे। इस मामले में सुनवाई के दौरान मोहर्रम फरार हो गया। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। पप्पू धींवर और चरन जाटव के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने कोर्ट ने पप्पु धींवर को नकली नोट रखने और चलाने में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोष सिद्ध न होने पर चरन को बरी कर दिया है।
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चरस रखने में सात माह का कारावास
बिजनौर। एडीजे संजीव पांडेय ने चरस के साथ गिरफ्तार सुहेल को सात माह के कारावास और एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सुहेल को 250 ग्राम चरस के साथ 14 अक्तूबर 2017 को चांदपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था।
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