अमरोहा। नगर क्षेत्र में पहली अप्रैल से लागू की गई स्वकर निर्धारण नियमावली के तहत मकान मालिक खुद ही अपने मकानों की नाप करके उनका कर निर्धारण कर सकेंगे। इसके बाद नगर पालिका के कर निरीक्षक और कर अमीन मौके पर जाकर मकानों का सत्यापन करेंगे।
इससे पहले मकान मालिक नगर पालिका को गृहकर पांच फीसदी और जल कर दस फीसदी अदा करते थे। अब स्वकर निर्धारण नियमावली के तहत गृहकर दस फीसदी और जल कर पांच फीसदी देना होगा। पालिका में इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। कर अधीक्षक मोहम्मद सुहैल ने बताया कि स्वकर निर्धारण नियमावली के फार्म मकान मालिकों को वितरित कर दिए गए हैं। अब वह अपने मकानों की नाप करके खुद ही कर निर्धारण कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले पालिका के कर निरीक्षक या कर अमीन मकानों का भौतिक सत्यापन करेंगे।