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बालिका से दुष्कर्म में 25 साल की सजा

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बालिका से दुष्कर्म में 25 साल की सजा
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बिजनौर। दस साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मिशन शक्ति के तहत महिला अपराधों में की जा रही प्रभावी पैरवी के चलते दंडित कराया गया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारूल जैन ने दस साल की बालिका से मारपीट करते हुए दुष्कर्म करने में महमूद पुत्र याकूब निवासी मोहल्ला प्रेम नगर जलालाबाद को दोषी माना है। महमूद को दोषी पाते हुए पोक्सो एक्ट के अपराध में 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं किए जाने की दशा में एक साल के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। बता दें कि साल 2019 में दस साल की बालिका बाजार गई थी। बाजार में अभियुक्त महमूद ने बालिका को आइसक्रीम दिलाने का लालच दिया। जोकि आइसक्रीम दिलाकर पीड़िता को एक प्लॉट में ले गया था। जहां मारपीट करते हुुए उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों को बालिका बदहवास मिली थी। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिला अपराधों के केस में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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