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आज शाम को बंद होगा चुनाव प्रचार

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बिजनौर। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जिले की 12 नगर पालिका व छह नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सभासद व सदस्य के चुनाव के लिए 22 नवंबर सोमवार की शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी मतदाताओं से डोर-टू-डोर घर जाकर संपर्क करेगा। प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता का कठोरता से पालन कराने के लिए व्यवस्थाओं को पूरी तरह कस दिया है।
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एडीएम प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी मदन सिंह गर्ब्याल के अनुसार नगर पालिका व नगर पंचायत के लिए 22 नवंबर को सुबह साढ़े सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 20 नवंबर की शाम पांच बजे के बाद चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद कोई भी प्रत्याशी लाउडस्पीकर का प्रयोग व जनसभा नहीं कर सकेगा। प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से मतदाता से वोट मांग सकता है, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जा सकेगा और नहीं झंडे का प्रयोग कर सकेगा। प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है और स्वयं भी लिए व्यवस्था पर पूरी तरह निगाह रखे हैं। आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक आज
डीडीओ संतोष कुमार के अनुसार जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक सोमवार को दोपहर एक बजे पुलिस लाइन में होगी। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम जगतराज व एसपी प्रभाकर चौधरी समेत सभी आला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले प्रशासन की यह अहम बैठक है।
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