फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इंवेस्टर्स समिट

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। इन्वेस्टर्स समिट में किसी कारण भाग न लेने वाले उद्यमियों को भी उद्योग लगाने में छूट का लाभ दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स समिट में शामिल न होने के बाद भी नए उद्योग लगाने की कोशिश कर रहे उद्यमियों को सरकार सब्सिडी में छूट देगी। शासन ने इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र से सूची मांगी है।
विज्ञापन

फरवरी में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश में लाखों करोड़ रुपये का निवेश आया है। जिले में भी 100 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) इन्वेस्टर्स समिट में प्रस्तुत किए गए। इन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने विशेष रियायतें देने की घोषणा की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने वालों को ही इस सब्सिडी या छूट का फायदा मिलेगा। अगर अब भी कोई उद्यमी उद्योगों की स्थापना के लिए जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करेगा तो उसे भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। शासन ने विभागीय कार्यालय को इस संबंध में नए उद्योग खोलने के लिए आवेदन करने वाले उद्यमियों के एमओयू बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त उद्योग अमिता वर्मा के अनुसार शासन ने ऐसे उद्यमियों की सूची मांगी है जो इन्वेस्टर्स समिट में नहीं गए, लेकिन उद्योग लगाना चाहते हैं। नए उद्यमी कार्यालय में संपर्क कर रहे हैं। उनके नाम शासन को भेजे जाएंगे।
विज्ञापन



ये मिलेगा लाभ
स्टांप में छूट
अब उद्योग की स्थापना के लिए जमीन खरीदने पर उद्यमी को 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। उद्यमी जमीन पर पूरी स्टांप ड्यूटी देगा। बाद में जिला उद्योग केंद्र में सब्सिडी के लिए क्लेम करेगा। सब कुछ सही मिलने पर सब्सिडी की राशि आरटीजीएस के जरिये उसके खाते में भेज दी जाएगी।
ईपीएफ में छूट
उद्यमियों द्वारा 15 हजार रुपये या इससे अधिक की तनख्वाह कर्मचारियों के खाते में भेजने का प्रावधान है। इस पर 8.3 प्रतिशत ईपीएफ/एंप्लोयी प्रोविडेंट फंड कटता है। सरकार अब इस फंड की आधी राशि खुद कर्मचारियों के खाते में भेजेगी, यानि इससे कर्मचारी को तो पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन उद्यमी को अपने कर्मचारी को कम वेतन देना होगा।
बिजली ड्यूटी में छूट
सोलर एनर्जी पैनल बनाने वाले नए उद्यमियों को अब बिजली कनेक्शन सामान्य दर पर दस सालों के लिए मिलेगा। इससे उद्यमी को बहुत राहत मिलेगी।
एसजीएसटी रिवर्स
नए उद्यमियों को जीएसटी में बड़ी छूट मिलेगी। 90 प्रतिशत छोटे उद्योगों, 60 प्रतिशत मंझले व बड़े उद्योगों को एसजीएसटी राज्य सेवा एवं वस्तुकर पर सब्सिडी मिलेगी। इनके द्वारा दिया गया यह टैक्स क्लेम करने पर उनके खाते में आ जाएगा। यह व्यवस्था पांच से दस साल तक रहेगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें