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दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर रिपोर्ट दर्ज के आदेश

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दहेज उत्पीड़न में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
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बिजनौर।
अपर सिविल जज सीडी दिव्या भार्गव ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गर्भपात कराने के मामले में महिला के पति सहित छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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थाना हल्दौर के मोहल्ला सोतखाड़ी निवासी नाजमा ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसका निकाह बिजनौर के मोहल्ला लडूपुरा निवासी तसलीम से 21 मई 2017 को हुआ था। उसके मायके वालों ने निकाह में छह लाख रुपये खर्च किए थे। लेकिन उसके ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और बिजनौर में दुकान खरीदने के लिए ढाई लाख रुपये की मांग कर रहे थे। तसलीम ने अपनी पहली पत्नी गुलशन को भी दहेज के लिए मार दिया था, इसका पता निकाह के बाद चला। उसका पति नशे का आदि है। उस पर मायके से ढाई लाख रुपये लाने का दबाव डाला गया। वह जब गर्भवती हुई तो उसके ससुराल वालों ने उसे दवाई खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया। आठ सितंबर 2017 को उसे पीटा गया और घायल अवस्था में घर से निकाल दिया गया। उसने अपना मेडिकल कराया। कोर्ट ने नजमा के प्रार्थना पत्र पर उसके पति तसलीम, ससुर शमीम अहमद, जेठ फुरकान अहमद, ननद मज्जो व सुल्ताना तथा मध्यस्थत जलील अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
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