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प्रतिबंधित व नशीली दवाई रखने पर जमानत याचिका निरस्त

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प्रतिबंधित दवाएं रखने वाले की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने नूरपुर में राजू मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित एवं नशीली दवाइयों की बरामदगी के मामले में मेडिकल स्टोर के स्वामी नवीन निश्चल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता पीएस कमल के अनुसार 15 सितंबर को नूरपुर के राजू मेडिकल स्टोर पर बड़े स्तर पर नकली, प्रतिबंधित नशीली औषधियों का व्यापार करने की सूचना मिलने पर मुरादाबाद मंडल के सहायक आयुक्त औषधि आरपी पांडे के निर्देश पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने 17 सितंबर को भारी मात्रा में प्रतिबंधित, नशीली दवाइयां बरामद की थीं। इस मामले में अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि छापामारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां, मादक पदार्थ राजू मेडिकल स्टोर से बरामद हुए हैं। अदालत ने पर्याप्त आधार न पाते हुए मेडिकल स्टोर के स्वामी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। इसी कोर्ट ने गोकशी के मामले में शाहनवाज उर्फ शानू निवासी ग्राम करौंदा पचदू थाना कोतवाली देहात की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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