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तीन अवैध पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर पर 1.50 लाख का जुर्माना

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ज्ञानपुर। जिले में बिना पंजीकरण के क्लीनिक से लेकर अवैध ढंग से पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी करने के बाद भी संबंधित सेंटरों को बंद नहीं किया गया। कुछ बाबुओं की कृपा से संचालित तीन सेंटरों पर सीएमओ ने 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
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सुजातपुर निवासी अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने ज्ञानपुर नगर के पुरानी तहसील मार्ग स्थित सनराइज पैथोलॉजी, आस्था एक्सरे सेंटर और एक क्लीनिक के अवैध ढंग से संचालन की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की थी। सीएमओ के निर्देश पर सीएचसी अधीक्षक गोपीगंज डॉ. आशुतोष पांडेय और चिकित्सा अधिकारी स्वप्निल सिंह ने जांच की। शिकायत सही मिलने पर तीनों सेंटर को बंद करने की नोटिस जारी किया गया, लेकिन पैथोलॉजी बंद नहीं की गई। दुबारा जांच में केंद्र खुले मिलने पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया गया।
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