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नहीं लगेगा ऐतिहासिक कजरी मेला,धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

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पाली। छह अगस्त को सुरियावां थानाक्षेत्र के भोरी महजूदा में लगने वाले ऐतिहासिक कजरी मेले के स्थगित होने की सूचना सोमवार को पुलिस ने गांवों में मुनादी कराकर दी। कहा कि कोरोना संक्रमण काल में धारा 144 लागू होने के कारण आयोजन नहीं होगा। ऐसे में उसका उल्लंघन अपराध माना जाएगा। उल्लंघन पर लोगों को चिह्नित कर आपदा प्रबंध अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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पाली चौकी प्रभारी गुरु ज्ञानचंद पटेल ने दलबल के साथ पाली बाजार में पहुंचकर मुनादी कराई और दुकानदारों एवं आम लोगों को इसकी जानकारी दी। बताया कि कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए शासन और प्रशासन से सार्वजनिक स्थलों पर जुटने वाली भीड़ पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इसी के तहत ऐतिहासिक मेला स्थगित हो चुका है। उल्लेखनीय है कि यह मेला 13वीं सदी से गत वर्ष तक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कजरी के दिन जिला सहित पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों से जुटने वालों में दुकानदारों में इस बात का संशय है कि मेला आयोजित होगा या नहीं। पुलिस ने पांच अगस्त से ही फोर्स तैनाती का अल्टीमेटम दे दिया है। मेला छह अगस्त को लगने वाला था।
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