जुलाई 2021 में घर के अंदर से एक चार वर्षीय मासूम को उठाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने के आरोपी को न्यायालय की तरफ से 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। यह धनराशि अदा नहीं करने पर पांच वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर एक श्रीमती मधु डोंगरा की अदालत में सुनाया गया।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि घटना 27 जुलाई 2021 की है। सुरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी चार वर्षीय पुत्री को बिस्तर से उठाकर नरेश पासी ले गया। मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रभावी पैरवी और गवाह आदि के बयान के बाद न्यायालय ने आरोपी नरेश पासी को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्स कौलेश्वर नाथ पांडेय ने पीड़िता पक्ष से पैरवी की। अधिवक्ता के मुताबिक इस मामले में अलग-अलग धाराओं में कुल 55 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के लिए आदेशित किया गया है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिलाधिकारी भदोही को भी आदेश की प्रति भेजने को कहा गया है।