अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के आरोपी गुलाब पर आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये से अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मुन्नालाल ने 16 जून 2019 को न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि 15 जून को गांव में बारात आई थी, जिसे देखने के लिए परिजन गए थे और नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। पुत्री को अकेले देखकर पड़ोस के गुलाब ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक डा.अश्विनी कुमार मिश्रा की दलीलें सुन कर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो सभाजीत की अदालत ने आरोपी गुलाब को दोषी पाया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास, 25 हजार रुपये से अर्थदंड की सजा सुनाई।