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धान खरीद में कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

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ज्ञानपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद की बैठक हुई। सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि किसानों के सत्यापन में लापरवाही न बरती जाए।
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डीएम ने विपणन अधिकारी को निर्देश दिया कि धान क्रय केंद्र पर पीने का पानी, गुण की व्यवस्था की जाए। खरीद के 72 घंटे में किसानों का पैसा उनके खाते में भेजें। खरीद प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। सभी क्रय केंद्र सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे।
उन्होंने कहा कि आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से ही पंजीकरण कराया जाएगा। हर केंद्र पर दो इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक नमी मापक यंत्र, विनोईग फैन, पावर डस्टर और डबल जाली रखना जरूरी है। किसी उपकरण के खराब होने पर इसकी सूचना तत्काल लिखित एवं एसएमएस से सचिव मंडी समिति को दी जाएगी। जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा कि एक क्रय केंद्र पर प्रतिदिन 300 क्विंटल से अधिक का टोकन जारी नहीं हेेगा। सप्ताह में चार दिन सोमवार से बृहस्पतिवार तक अधिकतम 50 क्विंटल धान की मात्रा का टोकन जारी होगा। शुक्रवार और शनिवार के दिन 50 क्विंटल से अधिक का टोकन जारी किया जा सकेगा। किसान अपना टोकन नियत तिथि से दो दिन पूर्व स्वयं निरस्त कर सकता है । इस मौके पर एडीएम शैलेंद्र मिश्र, डीडी कृषि अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे।
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