Vijay Mishra Bhadohi : वर्ष 2009 के चुनाव में पूर्व विधायक पर आचार संहिला उल्लंघन मामले में ऊंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने एक माह की कैद की सजा सुनाई है।
सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने गुरुवार को एक महीने कैद की सजा सुनाई। एमपी-एमएल कोर्ट में अपर सिविल जज (सि.डि.) साधना गिरी ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। उन्होंने पूर्व विधायक पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया।
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युवती से दुष्कर्म मामले में 15 साल कैद की सजा काट रहा पूर्व विधायक इस समय आगरा की जेल में बंद है। गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक की एमपीएमएल कोर्ट में अपर सिविल जज (सि.डि.) की अदालत में पेशी थी। 2009 के चुनाव में पूर्व विधायक पर आचार संहिला उल्लंघन मामले में ऊंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय पूर्व विधायक के वाहन से प्रचार सामग्री प्राप्त की गई थी।
इसी मामले में सुनवाई करते हुए एमपीएमएल कोर्ट में अपर सिविल जज (सि.डि.) साधना गिरी ने पूर्व विधायक को एक माह की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अपर सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत में गैंगस्टर के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उसका बेटा विष्णु मिश्रा और भतीजे डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा की पेशी थी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि तय की।